देहरादून: युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वैयक्तिक सहायक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में एक वर्ष के कंप्यूटर कोर्स की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब केवल इंटर पास आवेदक आशुलेखन और कंप्यूटर में टंकण की परीक्षा पास करने पर भी वैयक्तिक सहायक बन सकेंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग ने संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है।
अब तक प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक संवर्ग पद पर आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा करना अनिवार्य है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब संशोधित अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली भी मंजूर कर दी गई है।
इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अब एक वर्ष के कंप्यूटर डिप्लोमा के स्थान पर अभ्यर्थी की हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नियमावली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
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