नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने गाजियाबाद जिले के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी करन यादव की शॉर्टटर्म जमानत मिल गई है। बता दें कि आरोपी ने हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर आज सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद करन की एक महीने की शार्ट टर्म जमानत को मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में आरोपी करन यादव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि उसकी पत्नी का स्वास्थ ठीक नहीं है। उसका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा, इसलिए उसे एक महीने की शार्ट टर्म जमानत दी जाए। कोर्ट ने इस आधार पर करन यादव को एक महीने की शॉट टर्म जमानत दे दी। खंडपीठ ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त डीपी यादव को भी इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दी है।
आपको बता दें कि मामला 13 सितम्बर 1992 का है जब गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
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