देहरादून: कोरोना को लेकर लागू किए गए नियम अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। अब दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था।

राज्य की सीमाओं से लोग बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे। इससे राज्य में आने पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। मुख्य सचिव एसएस संधु ने कोविड-19 प्रतिबंधों को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। बुधवार को जारी एसओपी में सरकार ने अधिकांश बड़े प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था।

मुख्य सचिव के अनुसार कमजोर और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रतिबंध रखे गए हैं। 65 साल से अधिक आयु, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित कारण अथवा आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। अब केवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानकों का ही सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

इन नियमों का पालन जरूरी
-सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य।
-सार्वजनिक स्थानों पर राज्य में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परस्पर छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-तंबाकू, पान खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

इनके लिए यह नियम
-65 साल से अधिक उम्र लोग बिना वजह घर से न निकलें।
-गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर पाबंदी जारी।
-केवल बेहद जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी कारण से बाहर निकलने की इजाजत

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