देहरादून। देहरादून में कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आपको बता दें कि देहरादून में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के केस में स्पेशल जज पोक्सो मीना देओपा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 12 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 15 हजार रुपये पीडि़त को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार मामले की शिकायत 25 जनवरी 2020 को पीडि़ता की मां ने शहर कोतवाली में की थी।नाबालिग की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 24 जनवरी को रात करीब 1 बजे उनकी 15 साल की बेटी को रजत निवासी ओगल भट्ठा टर्नर रोड अपहरण करके कहीं ले गया। पुलिस ने रजत का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन मुंबई के बदलापुर में मि। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए 28 जनवरी को मुंबई रवाना हुई और नाबालिग को सशकुल बरामद किया।
पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि रजत उसे बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया था। वहां रजत ने उसे एक रिश्तेदार के घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। शहर कोतवाली पुलिस ने रजत के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को रजत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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