नैनीताल : चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। मामला शक्तिमान प्रकरण से जुड़ा है। निचली अदालत ने भले ही इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने सभी आऱोपियों को बरी कर दिया हो लेकिन अब हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गणेश जोशी समेत सचिव गृह और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। वहीं अब कोर्ट अब इस मामले में शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा।
शक्तिमान मामले में निचली अदालत ने भले ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन चुनाव से पहले मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई है. हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गणेश जोशी को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. गणेश जोशी समेत गृह सचिव और बाकी 3 आरोपियों से भी जवाब मांगा गया है.
गौरतलब है कि 14 मार्च 2016 में बजट सत्र के दौरान भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने विधानसभा तक रैली निकाली थी. इस दौरान पुलिसकर्मियों और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाने का आरोप लगा था. इस बीच पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी चोटें आई थी। घोड़ा घायल हो गया था। उसका इलाज चला लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद सैनिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जोशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.इससे पहले इस मामले में सितंबर 2021 में निचली अदालत ने जोशी को क्लीन चिट दे दी थी.
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