देहरादून: चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां तेजी कर दी हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसीके तहत परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक सिर्फ ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से ही यात्रियों को चारधाम यात्रा में ले जा सकेंगे।

पुराने परमिट या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के आधार पर दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक यात्रियों को लेकर चार धाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। आरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि दूसरे राज्यों की ट्रेवल एजेंसी और किसी पुनी गाड़ियों को चार धाम यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। जिन्होंने नए प्रावधानों के तहत एक लाख का टैक्स जमा कराने के साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिया हुआ है।

चार धाम यात्रा में जाने वाले कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड आरटीओ विभाग ने बनाना शुरू कर चुकी है। विभाग की मानें तो अब तक करीब 800 से अधिक कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। प्रतिदिन काफी तादाद पर गाड़ियां आरटीओ विभाग में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आ रही है। साथ ही चार धाम यात्रा मार्ग पर आरटीओ विभाग द्वारा चेक पोस्ट बनाई गई है।

आरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि पिछले साल यात्रा सिर्फ 2 महीने चली थी। लेकिन, इस बार विभाग का अनुमान है कि ग्रीन कार्ड काफी अधिक बनेंगे। साथ ही इस बार विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है कि ग्रीन कार्ड 2 महीने के बजाए 6 महीने के लिए सिर्फ एक बार ही ग्रीन कार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

The post उत्तराखंड : दूसरे राज्यों की ट्रैवल एजेंसियों के लिए आदेश जारी, इस नियम का करना होगा पालन first appeared on Khabar Uttarakhand News.





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