उत्तराखंड में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग, उत्पादन, परिवहन, भंडारण सभी पर जुर्माना लगेगा।
दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले ही प्रतिबंध था लेकिन कोरोना में पीपीई किट और अन्य उत्पादों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को देखते हुए ये प्रतिबंध हटा दिया गया था लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद अब एक बार से केंद्र के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर अब पूरी तरह से पाबंदी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग करने से लेकर बनाने तक के लिए अलग अलग जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उत्पादन करने पर – पांच लाख रुपए
परिवहन करने पर – दो लाख रुपए
खुदरा विक्रेता पर – एक लाख रुपए
व्यक्तिगत प्रयोग पर – सौ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं देहरादून में भी इसे लेकर नगर निगम व्यापक तैयारी कर रहा है। नगर आयुक्त ने नगर निगम की टीमों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
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