उत्तराखंड में नए बने नगर निकायों में रहने वालों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार इन निकायों में हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है।
उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या 102 है। इनमें से 69 नगर निकाय हाउस टैक्स वसूल रहें हैं। शहरी विकास विभाग का मानना है कि हाउस टैक्स न वसूलने से उनकी आर्थिकी पर बोझ पड़ रहा है और विकास कार्य बाधित हो रहें हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी हाउस टैक्स दें।
इसके पीछे केंद्र सरकार की सख्ती भी है। केंद्र सराकर ने शहरी विकास विभागों को कहा है कि वो अपनी आर्थिकी को मजबूत करने लिए आय के नए स्रोत पैदा करें। इस कारण शहरी विकास निदेशालय ने अब सभी निकायों को अपने यहां हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
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हालांकि इसमें एक दिलचस्प पेंच है। दरअसल पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वादा किया था कि नए बने निकायों में लोगों से दस सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा।
अब ऐसे में शीर्ष पर बैठे नेता के बदलने के बाद सरकारी सिस्टम भी बदलता दिख रहा है। त्रिवेंद्र के वादे को झुठला कर अब नए निकायों में आने वाले घरों से टैक्स वसूला जाएगा।
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