courtUKSSSC के जरिए कराई गई वीपीडीओ परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के मालिक राजेश चौहान को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। राजेश चौहान को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि राजेश चौहान को स्नातक स्तरीय परीक्षा में धांधली के मामले में फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

कोर्ट ने मानी दलीलें

राजेश चौहान ने विजिलेंस कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी। चौहान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि महज अन्य आरोपियों के बयान पर राजेश चौहान को आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही राजेश चौहान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिले इसके सबूत भी नहीं हैं। बचाव पक्ष ने कोई लिखित सबूत न होने की बात भी कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को माना और राजेश चौहान को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

STF के आरोप

आपको बता दें कि UKSSSC ने परीक्षाओं को आयोजित करने का जिम्मा आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को दे रखा था। एसटीएफ को अपनी जांच में पेपर लीक मामले में कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत का पता चला था। इसके बाद एसटीएफ ने इस कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया था। 11 अक्टूबर को राजेश चौहान को आरोपी बनाया गया था। एसटीएफ ने आरोप लगाया है कि अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ मिलकर राजेश चौहान ने OMR शीट्स में हेराफेरी की।

 

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