उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के पेपर लीक मामले में शनिवार को गैंगस्टर के तीन आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट के विशेष अदालात में जज चंद्रमणि राय ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। पेपर लीक मामले में अब तक सात गैंगस्टर के आरोपियों सहित 22 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में शनिवार को गैंगस्टर के तीन आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट के विशेष अदालत में जज चंद्रमणि राय ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की मंजूरी दे दी है। पेपर लीक मामले में अब तक सात गैंगस्टर के आरोपियों सहित 22 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
जमानत देते वक्त चंदन मनराल, जगदीश गोस्वामी और बलवंत रौतेला पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। मामले में अब तक सात गैंगस्टर के आरोपियों सहित 22 को जमानत मिल चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक जगदीश गोस्वामी एक शिक्षक हैं। उनको पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन वह गैंगस्टर एक्ट लगने से जेल में बंद हैं।
जगदीश को गैंगस्टर एक्ट में गलत और झूठे आरोप के तहत फंसाने का आरोप लगाया। जगदीश के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, जिसमें यह पाया जाए कि वह किसी गैंग से संबंध रखते हों। बहस सुनने के बाद जगदीश गोस्वामी समेत अन्य तीन आरोपियों को भी कोर्ट से जमानत दे दी गई है। इस मामले में 19 आरोपी अब भी जेल में बंद हैं।
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