उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआइ जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब चार जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने चार जनवरी की तारीख तय की है।
आपको बता दें कि इस मामले में सरकार ने फिर एक बार एसएलपी दाखिल की है। पहले सरकार ने एसएलपी वापस लेने की अर्जी डाली। त्रिवेंद्र ने दबाव बनवाया तो सरकार ने एसएलपी वापस लेने की अर्जी को ही वापस लेने की अर्जी डाल दी। अब कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध हाई कोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब चार जनवरी 2023 को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।
दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 को उमेश कुमार शर्मा व अन्य मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया था। उस दौरान त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री थे और लिहाजा खुद को बचाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और सुप्रीम कोर्ट चले गए। प्रदेश सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तब से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।
इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट आन रिकार्ड वंशजा शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के दौरान इस मामले के दूसरे पक्षकार उमेश शर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मसले का हल निकालना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
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