haldwani banbhoolpura case in supreme courtहल्दवानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अतिक्रमण करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों ने याचिका दायर की है। अतिक्रमणकारियों ने अपनी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की मदद ली है। अतिक्रमणकारियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 05 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।



आपको बता दें कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। यहीं नहीं हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाए बिना पुनर्वास की किसी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। 
वहीं रेलवे ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके में पिलरबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने अखबार में भी नोटिस प्रकाशित कर दी है। इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया है।
वहीं इलाके के लोग हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई पिलरबंदी के दिन से ही धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों की मांग है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

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