उत्तराखंड में महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण विधेयक को राजभवन की मजबूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।
दरअसल अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन इसी बीच नवंबर में सरकार इस मसले पर अध्यादेश ले आई।
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