
प्रदेश में पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए नकल रोधी कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नकल रोधी कानून किन-किन परीक्षाओं में लागू होगा।
स्कूलों और डिग्री कालेज की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा नकलरोधी कानून
सीएम ने कहा कि नकल रोधी कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। यह कानून स्कूलों और डिग्री कालेज की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
भर्ती परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की मुख्य परीक्षा समेत सभी भर्ती परीक्षाएं जारी कैलेंडर के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही इनके प्रचार-प्रसार का हिस्सा बनें। भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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