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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को संगरूर कोर्ट ने सौ करोड़ रुपये के मानहानि केस में 100 करोड़ रूपये का समन जारी किया है। बता दें कि यह समन खरगे को बजरंग दल पर बयान देने के बाद दिया गया है।

बजरंग दल हिंद के संस्थापक ने किया केस

बता दें कि हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर आरोप लगाया कि उन्होनें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है। इसलिए हितेश भारद्वाज ने खरगे पर सौ करोड़ रुपये मानहानि की याचिका दायर की है।

संगरूर अदालत में मानहानि का केस दर्ज

हि हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने कहा कि खरगे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है।

10 जुलाई को पेश का आदेश

वहीं केस पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी करते हुए दस जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।





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