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किसी भी वाहन में कंपनी दिए जाने वाले सभी फीचर्स को सरकार द्वारा निर्देशित मानकों और वाहन मालिक के साथ-साथ अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाती है। लेकिन वाहन स्वामी कई बार उसमें बदलाव कर देते हैं। अपनी गाड़ी को यूनिक बनाने के लिए कई बार वाहन स्वामी उसमें फैंसी हॉर्न लगाते हैं जिसके बजने पर आसपास के लोगों को परेशानी होती है। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के मुताबिक इस तरह से किसी भी वाहन को मॉडिफाई करवाना गौरकानूनी होता है। ऐसा करने पर आपको चालान भरना पड़ता है। आईये जानते हैं कि यदि आप अपनी गाड़ी में अलग से प्रेशर या हॉर्न लगाते हैं तो इससे आपको कितने का हर्जाना भरना पड़ सकता है।

अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गौरकानूनी

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई बार ट्रकों या कारों में काफी तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है जो परेशान करने वाली होती है । लेकिन अगर किसी वाहन में ऐसा फैंसी सायरन और प्रेशर हॉर्न लगा हो तो पुलिस तुरंत उसे रोककर चालान काट देती है।

फैंसी हॉर्न पर कटेगा 10 हजार का चालान

फैंसी प्रेशर हॉर्न की श्रेणी में वह हॉर्न आता है जिसे बाहर मार्केट से चेंज करवाया जाता है और उसकी ध्वनी काफी तेज होती है लेकिन अगर ऐसा किया गया और पुलिस के कानों तक ये हॉर्न पहुंचा तो पुलिस चालान काट लेती है। ऐसी स्थिति में पुलिस वाहन स्वामी से 10 हजार का भारी भरकम चालान वसूलती है। इसके साथ-साथ पुलिस हॉर्न भी निकाल लेती है।





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